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4 Dec 2017

जून 2020 के बाद BS-IV गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं!

नई दिल्ली 
सरकार 1 अप्रैल 2020 से पहले बनीं बीएस-IV कंप्लायंट ऑटोमोबाइल यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन 30 जून 2020 के बाद न होने देने की तैयारी में है। इसके लिए सेंट्रल वीइकल्स नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट पेश किया गया है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए तय किया गया कि 1 अप्रैल 2020 से देश एमिशन नॉर्म यूरो-IV से यूरो-VI में शिफ्ट हो जाएगा। 
 
सेंट्रल वीइकल्स ऐक्ट में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए रोड ट्रांसपॉर्ट ऐंड हाइवे मिनिस्ट्री ने सबंधित पक्षों, प्रभावित लोगों और जनता से 20 दिसंबर तक आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। 

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन नियमों को सेंट्रल मोटर वीइकल्स (संशोधन ) ऐक्ट, 2017 कहा जाएगा और आधिकारिक गजट में फाइनल पब्लिकेशन की तारीख से यह नियम लागू होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'एक अप्रैल 2020 से पहले बनीं भारत स्टेज-4 एमिशन नॉर्म वाली नई गाड़ियां 30 जून 2020 के बाद रजिस्टर्ड नहीं होंगी।' नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'बीएस-4 स्टैंडर्ड के तहत अप्रैल 2020 से पहले बनी एम और एन कैटेगरी की नई गाड़ियां, जिनकी बिक्री चेसिस के रूप में होती हैं, 30 सितंबर के बाद रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगी। 

जिन गाड़ियों में चार पहिये होते हैं और यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वे एम कैटगरी के तहत आती हैं, जबकि वैसी गाड़ियां जिनमें कम से कम चार पहिये होते हैं और माल ढोने के काम आती हैं, उन्हें एन कैटेगरी में रखा जाता है।
 

पिछले साल अंतर-मंत्रालय बैठक में बीएस-VI लागू करने को चार साल एडवांस कर 1 अप्रैल 2020 तक करने का फैसला किया गया था, ताकि कम प्रदूषणकारी फ्यूल की सप्लाइ को बढ़ावा दिया जा सके। यूरो-V ग्रेड नॉर्म को तकरीबन नजरअंदाज कर यह फैसला लिया या। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया, जब प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर गरमागरम बहस चल रही थी। 
 
https://navbharattimes.indiatimes.com/auto/car-bikes/bs-iv-registration-after-june-2020-not-possible/articleshow/61910693.cms